दिल्ली में रिज क्षेत्र में पेड़ की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को वर्तमान और भविष्य में पेड़ों की कटाई पर निर्देश दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की ओर से पेड़ों के काटे जाने पर विस्तृत जांच कराने का प्रस्ताव दिया. कोर्ट ने कहा कि पेड़ों की कटाई मूल्यवान पेड़ नष्ट हो गए और परिणामस्वरूप पर्यावरण को नुकसान हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के अधिकारियों को भी अवमानना नोटिस जारी किया और कहा कि डीडीए उपाध्यक्ष के हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि सारा दोष उन अधिकारियों पर मढ़ दिया गया है.जिन्होंने कहा है कि वे ठेकेदारों को अदालत की अनुमति के बिना पेड़ काटने का निर्देश देने के लिए जिम्मेदार थे. इसलिए सुप्रीम कोर्ट उन डीडीए अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को हल्के में नहीं लेगा. कोर्ट ने कहा कि यदि अधिकारी अपने वैधानिक और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अदालत को सभी अधिकारियों को स्पष्ट संकेत देना होगा कि पर्यावरण को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है.
एलजी की साइट विजिट का रिकॉर्ड कराएं उपलब्ध
सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के उपाध्यक्ष को निर्देश दिया. इसके साथ ही 3 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की साइट विजिट का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीडीए के कार्यकारी अभियंता द्वारा ठेकेदार को भेजे गए ईमेल में कहा गया था कि एलजी ने साइट विजिट के बाद पेड़ों को हटाने का निर्देश दिया था.
कोर्ट द्वारा डीडीए उपाध्यक्ष की ओर से पेश वकील से स्पष्टीकरण मांगे जाने पर उनका कहना है कि एलजी का दौरा दूसरी साइट पर था. सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि डीडीए के वैधानिक प्रमुख होने के नाते एलजी न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं और वह सच्चाई का पता लगाने में रुचि रखते हैं, क्योंकि जांच रिपोर्ट एलजी के कथित दौरे के बारे में चुप थी.